Post Office Scheme || Post Office की धासू स्कीम, हर महीने 5 साल तक मिलेंगे 20,500 रुपये, मंथली खर्च के लिए नहीं होना होगा परेशान

Post Office Scheme || Post Office की धासू स्कीम, हर महीने 5 साल तक मिलेंगे 20,500 रुपये, मंथली खर्च के लिए नहीं होना होगा परेशान
Post Office Scheme || Image credits ।। सोशल मीडिया

Post Office Scheme ||   आपको मंथली आय देने के लिए Post Office की कई yojanaएं हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम Post Office की एक yojana है। सीनियर सिटीजन इन Post Office yojanaओं से हर महीने एक निश्चित आय प्राप्त करते हैं।

Post Office Scheme ||   आपको मंथली आय देने के लिए Post Office की कई yojanaएं हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम Post Office की एक yojana है। सीनियर सिटीजन इन Post Office yojanaओं से हर महीने एक निश्चित आय प्राप्त करते हैं। इसके बावजूद, इस कार्यक्रम के कुछ नियम और शर्तें हैं। यहां Post Office की मंथली स्कीम yojana में कितना निवेश किया जाएगा और इसके लाभों की जानकारी मिलेगी।

सीनियर शहरी बचत yojana

Post Office के सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम yojana में न्यूनतम 1000 रुपये का निवेश कर सकते हैं। निवेशक इसमें तीस लाख रुपये से अधिक का निवेश नहीं कर सकते। आपका निवेश इस yojana में हर महीने मिलने वाले पैसे पर निर्भर करेगा। 80C के तहत इस yojana में निवेश करने पर आपको छूट मिलेगी।

ये yojanaएं बुजुर्गों के अनुकूल होंगी

Post Office ने यह yojana 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए बनाई है ताकि वे रिटायरमेंट के बाद रेगुलर आय प्राप्त कर सकें। VRS प्राप्त लोगों के लिए भी yojana है। सरकार इस yojana पर फिलहाल 8.2% ब्याज दे रही है। इस yojana में एक साथ 15 लाख रुपये जमा करने पर वरिष्ठ नागरिक 10,250 रुपये प्रति तिमाही कमा सकते हैं। 5 साल में ब्याज से आप 2 लाख रुपये तक कमा लेंगे। अगर आप 30 लाख रुपये से अधिक का पैसा इसमें लगाते हैं, तो आपको प्रति वर्ष 2,46,000 रुपये का ब्याज मिलेगा। यानी हर महीने 20,500 रुपये और हर तिमाही 61,500 रुपये मिलेंगे।

सीनियर शहरी बचत yojana का विश्लेषण

एकत्रित धन: 30 लाख रुपये का समय: 5 वर्ष की ब्याज दर: 8.2% पैसा मैच्योरिटी पर: 42,30,000 रुपये की ब्याज आय: 12,30,000 डॉलर तिमाही आय: 61,500 डॉलर महीने की आय: 20,500 प्रति वर्ष ब्याज—2,46,000

SCSS yojana के लाभ

भारत सरकार ने इस छोटी बचत yojana को लागू किया है। यह इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत निवेशकों को प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपये तक टैक्स छूट देता है। हर साल 8.2 प्रतिशत का ब्याज मिलता है। तीन महीने में ब्याज मिलता है। बकाया प्रत्येक वर्ष अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी के पहले दिन खाते में जमा किया जाता है।

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